(A) जिला न्यायालय
(B) उच्च न्यायालय
(C) सर्वोच्च न्यायालय
(D) इनमें से कोई नहीं
Answer : सर्वोच्च न्यायालयसर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अनुयायी ही अनुसूचित जाति का दर्जा पाने के पात्र हैं - न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी अन्य धर्म जैसे कि ईसाई धर्म में धर्मांतरण करने से अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से समाप्त हो जाता है
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