(A) 4
(B) 8
(C) 12
(D) 16
Answer : 1217 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि किसी भी उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिला को 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव दी जाएगी - ये फैसला हमसानंदिनी नंदूरी की जनहित याचिका पर सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत दिया गया है - इस दौरान बेंच ने धारा 60(4) को असंवैधानिक करार देते हुए बच्चे की उम्र 3 महीने से कम होने के नियम को रद्द कर दिया है
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