(A) 1 साल
(B) 4 साल
(C) 7 साल
(D) 10 साल
Answer : 7 सालभ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) विधेयक-2018 संसद में पास किया गया है जिसके तहत अब रिश्वत लेने वाले के साथ ही देने वाला भी अपराधी माना जाएगा और उसे भी सजा मिलेगी - रिश्वत देने वाले को सात साल तक की जेल की सजा या जुर्माना या दोनों सजा देने का प्रावधान किया गया है - इस विधेयक से 1988 के भ्रष्टाचार निवारण कानून में संशोधन किया गया है
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