(A) 1 जनवरी 2023
(B) 1 अप्रैल 2023
(C) 1 जुलाई 2023
(D) 1 दिसम्बर 2023
Answer : 1 अप्रैल 2023फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड अथोरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि एक अप्रेल 2023 से बच्चों के खाने-पीने की चीजें बिना बीआईएस सर्टिफिकेट के नहीं बिकेंगी - एफएसएसएआई के अनुसार, कोई भी व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाण पत्र चिह्न के अधीन जहां भी मानक उपलब्ध हो उसी के अनुसार खाद्य का विनिर्माण, बिक्री, स्टोरेज के लिए प्रदर्शन करेगा
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