(A) सिनेमैटोग्राफी एक्ट 1952
(B) सिनेमैटोग्राफी एक्ट 1980
(C) सिनेमैटोग्राफी एक्ट 2003
(D) सिनेमैटोग्राफी एक्ट 2018
Answer : सिनेमैटोग्राफी एक्ट 1952अंधाधुंध हो रही फिल्म की पायरेसी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952 में संशोधन के प्रस्ताव को पास कर सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी गई है - अब इस मंजूरी के बाद किसी भी फिल्म को गैरकानूनी तरीके से यानी बिना संबंधित व्यक्ति या कंपनी के अनुमति के रिकॉर्ड करना, प्रसारित करना कानूनन जुर्म होगा
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